बंधक संपत्ति का ताला तोड़कर सामान निकाला, केस दर्ज

हरिद्वार। सिडकुल क्षेत्र में एक आवास फाइनेंस कंपनी की ओर से कब्जे में ली गई बंधक संपत्ति का ताला तोड़कर सामान निकाल लिया गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में आर्यनगर चौक ज्वालापुर निवासी प्रकाश चौधरी ने बताया कि वह एक आवास फाइनेंस कंपनी के अधिकृत अधिकारी हैं।

उनके अनुसार सलेमपुर महदूद, रोशनाबाद निवासी महीपाल सिंह ने वर्ष 2020 में कंपनी से 12.40 लाख रुपये का आवास ऋण लिया था। इसके बाद वर्ष 2022 में 3.65 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप लोन भी स्वीकृत कराया। आरोप है कि निर्धारित समय पर किश्तें जमा न करने के कारण ऋण खाता एनपीए घोषित हो गया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कंपनी ने बंधक मकान को अपने कब्जे में लेकर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सील कर दिया था।

बताया गया कि 15 सितंबर को कंपनी का प्रतिनिधि संपत्ति को संभावित खरीदारों को दिखाने पहुंचा तो मुख्य द्वार का ताला टूटा मिला। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि करीब दो से तीन माह पूर्व महीपाल सिंह ताला तोड़कर मकान के भीतर रखा सामान ले गया था। कंपनी की ओर से पहले पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली गई। सिडकुल थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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