सिड़कुल
जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेश के अनुपालन मे थाना सिड़कुल पुलिस द्वारा अभियुक्त अक्षय पुत्र लालू निवासी सम्राट मार्केट के पास रावली महदूद थाना सिडकुल हरिद्वार सम्बन्धित वाद संख्या 117/2022, मु0अ0सं0 43/22 धारा ¾ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम को 02 माह के लिये जिला बदर की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अक्षय उपरोक्त को थाना पुरकाजी बार्डर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश छोड़ा गया व चेतावनी दी गई कि निर्धारित अवधि में जनपद के भीतर प्रवेश न करे। निर्धारित 02 माह के भीतर जनपद के भीतर दिखने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।