हरिद्वार। थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर कलां में नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवा दिया। कंट्रोल रूम देहरादून से सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन हरिद्वार की टीम जिला परिवीक्षा अधिकारी अविनाश सिंह भदौरिया के साथ मौके पर पहुंची। टीम के सदस्य अर्जुन सैनी और रजनी वर्मा ने बालिका की माता और ग्राम प्रधान को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कराना कानूनन अपराध है।
इसके बाद परिजनों और ग्राम प्रधान ने बालिका का विवाह फिलहाल स्थगित करने और बालिग होने के बाद ही विवाह कराने की सहमति दी। इस संबंध में लिखित आश्वासन भी दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक बुराई है और इसे रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। साथ ही लोगों से ऐसी किसी भी सूचना की जानकारी तुरंत प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन को देने की अपील की गई।