हत्यारोपी युवक को सुनाई उम्रकैद की सजा

हरिद्वार। तृतीय अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने रंजिशन एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या करने के मामले में ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

साथ ही, तमंचा रखने पर तीन वर्ष की कैद व एक हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को शिकायातकर्ता इशारत अली ने कोतवाली मंगलौर में लिखित शिकायत देकर बताया था

कि उसके पिता जब्बाद से गांव के ही अनुज उर्फ नीलू पुत्र जगपाल सिंह व अन्य लोग पुरानी रंजिश रखते आ रहे हैं। पिता जब्बाद को अनुज उर्फ नीलू, उसके भाई बिट्टू व पिता जगपाल सिंह ने एक राय होकर ग्रामीण प्रदीप के खेत में बुलाया था। पिता जब्बाद खेत पर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी।

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