दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कठोर कैद

हरिद्वार। विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 24 अक्टूबर 2021 को रात करीब नौ बजे नगर कोतवाली क्षेत्र से किशोरी लापता हो गई थी। परिजनों के आस पड़ोस और रिश्तेदारों में ढूंढने पर भी कोई पता नहीं चला था। किशोरी के भाई ने स्थानीय पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के दो तीन दिन के बाद आरोपी युवक पीड़ित किशोरी को बस अड्डे पर छोड़कर चला गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *