हरिद्वार। गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी पंकज शर्मा को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी को तीन वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 30 जनवरी 2018 को कोतवाली ज्वालापुर में तैनात उप निरीक्षक नितेश शर्मा अपने निजी वाहन से क्षेत्र में देखरेख व शांति व्यवस्था के लिए घूम रहे थे। पुलिस कर्मियों ने बताया कि मुखबिर ने सूचना दी है कि लालमंदिर के पास एक युवक गांजा बेच रहा है।
जिसपर एसआई नितेश शर्मा, पुलिस कर्मी और मुखबिर को साथ लेकर बजाज शोरूम फ्लाईओवर आर्यनगर पहुंचा, जहां मुखबिर ने लाल मंदिर की तरफ इशारा कर बताया कि वहां जो युवक खड़ा है, वहीं गांजा बेच रहा है।सभी पुलिसकर्मियों ने दबिश देकर आरोपी पंकज शर्मा पुत्र लप्पा राम निवासी लाल मंदिर कॉलोनी ज्वालापुर को गांजा बेचते हुए पकड़ लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में छह गवाह पेश कराए गए। साथ ही, अर्थदंड धनराशि जमा नहीं करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।